देश के खिलाफ नारेबाजी पर 18 सिमी आतंकियों को तीन साल कैद
नई दुनिया, भोपाल। राजधानी के सीजेएम कोर्ट ने अदालत परिसर में देश के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में 18 सिमी आतंकियों को तीन साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी तीन सिमी आतंकियों की पुलिस एनकाउंटर में पहले ही मौत हो चुकी है। यह फैसला गुरुवार को सीजेएम राकेश कुमार शर्मा ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सात मई 2014 की शाम अदालत मुख्य द्वार पर हुई थी। एएसपी संतोष कौल के नेतृत्व में पुलिस बल की सुरक्षा के बीच 18 सिमी आतंकियों को एडीजे कोर्ट और सीजेएम कोर्ट में लंबित प्रकरणों की पेशी में लाया गया था। आतंकियों को शाम पेशी के बाद वापस ले जाने के लिए अदालत के मुख्य द्वार पर खड़े जेल वाहन के पास लाया गया। उसी समय आतंकी देशद्रोही नारेबाजी करने लगे। सिमी सरगना अबु फैजल ने सबसे पहले नारेबाजी शुरू की और उसके साथी आतंकी भी नारेबाजी करने लगे।
इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने सिमी सरगना अबु फैजल, साजिद गुड्डू, इरफान नागौरी, अब्दुल अजीज, उमेद, सादिक, मो.अकीब, वाहिद, जावेद नागौरी, जुबेर, इकराम अहमद, हबीब, मो. साजिद, रकीब, अब्दुल्ला उर्फ अल्ताफ और इनकाउंटर में मारे गए आतंकी अब्दुल माजिद, खालिद अहमद, अकील खिलजी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। ढाई साल से ज्यादा चली मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इस घटना के बाद से सभी आतंकियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई।